Rajasthan Seva Niyam By Budhpalchand Bhandari In Hindi PDF Free Download || राजस्थान सेवा नियम द्वारा बुधपालचंद भंडारी हिंदी में पीडीएफ फ्री डाउनलोड

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नियम 1:- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रत्येक राज्य को अपने राज्य में सरकारी सेवा के संचालन के लिए कुछ नियम व उपबन्ध बनाने का अधिकार है।

> >23 मार्च 1951 की अधिसूचना के आधार पर राजस्थान सेवा नियम ( आर.एस.आर.) राजस्थान में 01.04.1951 से प्रभावी हुई।

>> आरएसआर के नियम राज्यपाल के कार्यकारी आदेश है तथा राजस्थान के समस्त कर्मचारियों पर लागु होते है।

राजस्थान सेवा नियम (RSR) –अपवाद जिन पर राजस्थान सेवा नियम लागु नही होते है:–

1. राजस्थान में नियुक्त केन्द्र सरकार के कर्मचारी।

2. यदि कोई कर्मचारी, जो अन्य सेवा का हो लेकिन प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज. में नियुक्त है।

3. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य।

4. राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश।

5. वह कर्मचारी जिनका विपरीत परिस्थितियों में भुगतान आकस्मिक निधि से हो। आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के तहत संधारित होते है।

6. संचित निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1 ) के तहत संधारित होती है………..

Rule 1: – Under Article 309 of the Constitution of India, every state has the right to make some rules and provisions for the conduct of government service in its state.

 

 

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