Bharat Ka Samvidhan in Hindi-English PDF Free Download || भारत का संविधान हिंदी-अंग्रेज़ी में पीडीएफ़ मुफ़्त डाउनलोड

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भारत का संविधान (आईएएसटी: भारतीय संविधान) भारत का सर्वोच्च कानून है। दस्तावेज़ उस ढांचे को निर्धारित करता है जो मौलिक राजनीतिक संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों का सीमांकन करता है और मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।

यह संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है (संसदीय सर्वोच्चता नहीं, क्योंकि यह संसद के बजाय एक संविधान सभा द्वारा बनाई गई थी) और इसके लोगों द्वारा इसकी प्रस्तावना में एक घोषणा के साथ अपनाया गया था। संसद संविधान की अवहेलना नहीं कर सकती।

भारत के 2015 के डाक टिकट पर डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और भारत का संविधान
इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हो गया। संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में बदल दिया, और भारत का डोमिनियन भारत गणराज्य बन गया। संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए, इसके निर्माताओं ने अनुच्छेद 395 में ब्रिटिश संसद के पूर्व कृत्यों को निरस्त कर दिया। भारत अपने संविधान को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है|

The Constitution of India (IAST: Bhāratīya Saṃvidhāna) is the supreme law of India. The document lays down the framework that demarcates the fundamental political code, structure, procedures, powers, and duties of government institutions and sets out fundamental rights, directive principles, and the duties of citizens. It is the longest written constitution of any country.

It imparts constitutional supremacy (not parliamentary supremacy, since it was created by a constituent assembly rather than Parliament) and was adopted by its people with a declaration in its preamble. Parliament cannot override the constitution.

Dr. B. R. Ambedkar and Constitution of India on a 2015 postage stamp of India
It was adopted by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949 and became effective on 26 January 1950. The constitution replaced the Government of India Act 1935 as the country’s fundamental governing document, and the Dominion of India became the Republic of India. To ensure constitutional autochthony, its framers repealed prior acts of the British parliament in Article 395. India celebrates its constitution on 26 January as Republic Day.

 

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